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स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले TRAI का बड़ा कदम, कई GHz बैंड पर हितधारकों से मांगी राय

ट्राई ने टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 25 जून, 2025 तथा जवाबी टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 9 जुलाई तय की है।

Last Updated- May 28, 2025 | 10:42 PM IST
Telecom

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निचले 6 गीगाहर्ट्ज, 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंड के साथ-साथ ई एवं वी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन पर बुधवार को परामर्श पत्र जारी किया। ट्राई ने टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 25 जून, 2025 तथा जवाबी टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 9 जुलाई तय की है।

नियामक ने कहा, ‘6 गीगाहर्ट्ज (निम्न), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंड, ई-बैंड और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन पर परामर्श पत्र हितधारकों से टिप्पणियां तथा जवाबी टिप्पणियां मांगने के लिए नियामक की वेबसाइट पर रखा गया है।’

दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2022 में ईएंडवी बैंड तथा माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) के साथ-साथ उक्त आवृत्ति बैंड में माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए ट्राई से संपर्क किया था।

इसके बाद ट्राई ने ईएंडवी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, ताकि इस विषय पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी जा सकें। इस बीच, दिसंबर, 2023 में दूरसंचार अधिनियम, 2023 लागू किया गया।

 

First Published - May 28, 2025 | 10:42 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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