facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

अमेरिकी अदालत ने बैजू के खिलाफ 1 अरब डॉलर हर्जाने का आदेश पलटा

Advertisement

बताया जा रहा है कि बैजू रवींद्रन अब इस आचरण के खिलाफ ग्लास ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।

Last Updated- December 11, 2025 | 8:57 AM IST
Byju's

विभिन्न संकटों का सामना कर रही एडटेक फर्म बैजूस के संस्थापक बैजू रवींद्रन की कानूनी टीम ने बताया है कि डेलावेयर अदालत ने इस साल 20 नवंबर को दिए गए फैसले को पलट दिया है। अदालत ने रवींद्रन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत नए आवेदनों को ध्यान में रखकर 1 अरब डॉलर के हर्जाने के फैसले को पलट दिया है।

उनकी टीम ने कहा कि अदालत इस बात से सहमत है कि हर्जाने का निर्धारण नहीं किया गया था और रवींद्रन के खिलाफ दावों से संबंधित किसी भी हर्जाने का निर्धारण करने के लिए जनवरी 2026 की शुरुआत में एक नया चरण शुरू करने का आदेश दिया है।

कानूनी टीम ने आरोप लगाया कि ग्लास ट्रस्ट और ऋणदाताओं ने जानकारी छिपाई अथवा उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने अदालत और आमलोगों को गुमराह किया, जिससे एडटेक फर्म के कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ा। नतीजतन, करीब 85,000 लोगों की नौकरियां चली गईं, जिसका असर सीधे 25 करोड़ विद्यार्थियों पर पड़ा और अरबों डॉलर का उद्यम मूल्य बरबाद हो गया। बताया जा रहा है कि बैजू रवींद्रन अब इस आचरण के खिलाफ ग्लास ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।

बैजू रवींद्रन के मुकदमा सलाहकार माइकल मैकनट ने कहा, ‘न्यायालय के फैसला पलटने को कम करके नहीं आंका जा सकता है। बैजू रवींद्रन को वादी (ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी) को एक भी डॉलर का हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी नहीं पाया गया है।’

Advertisement
First Published - December 11, 2025 | 8:57 AM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement