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RBI ने ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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जांच में पाया गया कि टीडीसीसी बैंक ने अपने एक निदेशक को ऋण स्वीकृत किया है, जो नियमों के खिलाफ था।

Last Updated- December 23, 2023 | 2:48 PM IST
RBI
Representative Image

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी (टीडीसीसी) बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक के एक निदेशक को कर्ज स्वीकृत करके बैंक नियमों के कथित उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। विज्ञप्ति के अनुसार, आरबीआई ने 28 जनवरी को जारी आदेश के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 और 56 के उल्लंघन के लिए टीडीसीसी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़ें : घरेलू कोयला आधारित बिजलीघरों का विद्युत उत्पादन अप्रैल-नवंबर के दौरान 8.39% बढ़ा

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 को निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि टीडीसीसी बैंक ने अपने एक निदेशक को ऋण स्वीकृत किया है, जो नियमों के खिलाफ था।

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First Published - December 23, 2023 | 2:45 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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