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फाइनैंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

FIU को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी।

Last Updated- March 01, 2024 | 10:09 PM IST
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सफर होगा खत्म, FASTag बदलने की सलाह, Paytm Payments Bank's journey will end, advice to change FASTag

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू) ने मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एफआईयू को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी। इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी।

शिकायत मिलने के बाद एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की। मंत्रालय ने कहा कि इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में थे। इन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्ति राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया।

वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायित्वों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। एफआईयू की कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई है।

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या ‘टॉप अप’ स्वीकार करने से रोक दिया था। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया।

First Published - March 1, 2024 | 10:09 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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