facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

Paytm Payments Bank पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई के मुताबिक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी को नहीं पहचान सका

Last Updated- October 12, 2023 | 10:08 PM IST
Paytm

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे और यूपीआई परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना भी पाया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंक की केवाईसी/एएमएल (धनशोधन रोधी) परिप्रेक्ष्य से एक विशेष जांच की गई और आरबीआई द्वारा चिह्नित लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया। आरबीआई के बयान के अनुसार रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी को नहीं पहचान सका।

बयान में कहा गया कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम का निर्धारण नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ ले रहे कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया। इसके बाद बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

बैंक के जवाब मिलने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और इसके बाद बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

First Published - October 12, 2023 | 10:08 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट