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LIC को मिला 806 करोड़ का GST नोटिस, यह है वजह…

एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी को पुनर्बीमा से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस नहीं करने पर कर नोटिस भेजा गया है।

Last Updated- January 01, 2024 | 10:43 PM IST
GST Probe: More than 20,000 notices issued for tax demand of Rs 80,000 crore, most focus on assessment year 2017-18 जीएसटी जांच: 80,000 करोड़ रुपये की कर मांग के लिए 20,000 से अधिक नोटिस जारी, आकलन वर्ष 2017-18 पर सबसे अधिक ध्यान

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को मुंबई के राज्य कर उपायुक्त से 806 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिला है। एलआईसी ने सोमवार को एक्सचेंज को यह जानकारी दी।

एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी को पुनर्बीमा से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस नहीं करने पर कर नोटिस भेजा गया है। नोटिस वित्त वर्ष 2017-18 के लिए है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शुल्क 365 करोड़ रुपये का है, जिसमें जुर्माना 404.77 करोड़ रुपये और ब्याज के 36.5 करोड़ रुपये शामिल है, जो कुल मिलाकर करीब 806 करोड़ रुपये हो रहे हैं।

एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, ‘सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 42 और 43 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी न होने, दोबारा बीमा किए जाने के कारण हासिल इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी, जीएसटीआर 3बी में देरी से भुगतान के कारण ब्याज, प्राप्त अग्रिम पर ब्याज (जमा प्रस्ताव), जीएसटीआर 1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिखाए आरसीएम देनदारी के मुकाबले जीएसटीआर 9/3 बी कम देनदारी दिखाने का खुलासा हुआ है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का कंपनी के वित्तीय स्थिति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पिछले साल अक्टूबर में एलआईसी ने 4,993 करोड़ रुपये के दो कर विवादों में बीमाकर्ता को राहत देने के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी।

First Published - January 1, 2024 | 10:43 PM IST

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