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JM फाइनेंशियल पर RBI ने लगाई रोक, शेयरों और डिबेंचरों के एवज में नहीं दे पाएगी कर्ज

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यह रोक आईपीओ पर ऋण की मंजूरी एवं वितरण पर भी लागू होगी।

Last Updated- March 05, 2024 | 8:26 PM IST
RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर शेयरों और डिबेंचरों के एवज में किसी भी तरह का वित्तपोषण करने से तत्काल रोक लगा दी जिसमें आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पर ऋण की मंजूरी एवं वितरण भी शामिल है।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जेएम फाइनेंशियल सामान्य संग्रह और वसूली प्रक्रिया के जरिये अपने मौजूदा ऋण खातों से जुड़ी गतिविधियां बरकरार रख सकती है। जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को शेयरों और डिबेंचरों के एवज में किसी भी प्रकार के वित्तपोषण को तत्काल प्रभाव से रोकने और परहेज करने को कहा गया है।

इस पाबंदी में शेयरों के आईपीओ के साथ-साथ डिबेंचर पर कर्ज की स्वीकृति और वितरण भी शामिल है। आरबीआई ने कहा कि आईपीओ वित्तपोषण के साथ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) की खरीद के लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों में कुछ गंभीर खामियां देखे जाने के बाद यह कदम उठाना जरूरी हो गया था।

आरबीआई ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर कंपनी के बहीखातों की सीमित समीक्षा की थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि जेएम फाइनेंशियल का एक विशेष ऑडिट पूरा होने और खामियां दूर करने से संबंधित कदमों पर संतुष्टि होने के बाद इन व्यावसायिक प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।

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First Published - March 5, 2024 | 8:26 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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