facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

RBI ने पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक और दो अन्यों पर लगाया जुर्माना

Last Updated- November 03, 2023 | 9:01 PM IST
RBI MPC Meet

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना ‘कर्ज पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा, फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, जुर्माना, नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।

First Published - November 3, 2023 | 9:01 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट