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RBI ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन बैंक पर लगाया जुर्माना

Last Updated- April 07, 2023 | 10:26 AM IST
Reserve Bank of India, RBI MPC Meet Highlights

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण स्वीकृत करते समय ब्याज दरों के खुलासे संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 6.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां बृहस्पतिवार को जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

एक अन्य विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) के कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने पर इंडियन बैंक पर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देशों में धोखाधड़ी की निगरानी, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर एर्नाकुलम स्थित मुथूट मनी लिमिटेड पर भी 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और ग्राहकों के साथ उनके द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका संबंध नहीं है।

आरबीआई ने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2020 तक इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया है।

First Published - April 7, 2023 | 10:26 AM IST

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