facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

पॉलिसीधारकों को भ्रमित किया तो होगी सख्त कार्रवाई! हेरिटेज टीपीए को नियमों के उल्लंघन पर IRDAI की सख्त फटकार

Advertisement

मानकों के तहत केवल बीमाकर्ता ही पॉलिसीधारकों को दावों के बारे में सूचित करने के लिए अधिकृत है। 

Last Updated- April 11, 2025 | 11:16 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर

भारत के बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को हेरिटेज टीपीए को एकतरफा ढंग से स्वास्थ्य दावों को बंद करने पर चेताया है। नियामक ने इसे मानकों का उल्लंघन करार दिया है। मानकों के तहत केवल बीमाकर्ता ही पॉलिसीधारकों को दावों के बारे में सूचित करने के लिए अधिकृत है। 

नियामक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘टीपीए को एकतरफा ढंग से स्वास्थ्य दावों को बंद करने और विनियमों का उल्लंघन कर सीधे पॉलिसीधारकों को दावों के अस्वीकार / अस्वीकृत किए जाने के संबंध में स्वयं से सूचना जारी करने पर चेतावनी दी जाती है।’

नियामक ने यह भी कहा कि टीपीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे दावों पर निर्णय प्रभावित न हों और दावों के खंडन पर संदेश ‘केवल बीमाकर्ताओं जारी करेगा और यह टीपीए नहीं करेगा”। यह आदेश 8 नवंबर, 2021 से 11 नवंबर, 2021 तक प्राधिकरण के दूरस्थ निरीक्षण के जवाब में है। बीमा नियामक ने इंगित किया कि हेरिटेज टीपीए ने दावा बंद करने से पहले बीमा कंपनी के भेजे गए पक्ष को आगे नहीं भेजा था पॉलिसीधारकों को कोई पूर्व जानकारी देने वाला पत्र नहीं भेजा गया था। 

इरडाई के नियमों के अनुसार टीपीए को दावेदारों/बीमाधारकों को खामियों के बारे में अनुरोध जारी करना होता है और अनुरोध पर 7 दिन में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में टीपीए को क्रमश 7 दिनों के अंतराल पर तीन रिमाइंडर भेजने होते हैं। 

Advertisement
First Published - April 11, 2025 | 10:49 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement