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2G Scam: फिर से खुलेगा केस, पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और अन्य दो की रिहाई के खिलाफ आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

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Last Updated- May 22, 2023 | 11:51 AM IST
EX- telecom ministry under A Raja in 2G Scam

2G Scam मामले की फाइल एक बार फिर से खुलने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट सीबीआई और ईडी की याचिका पर अस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट इस मामले में आज यानी 22 मई को सुनवाई करेगा।

बता दें, जांच एजेंसियां बीते पांच सालों से इस केस की दोबारा सुनवाई की अपील कर रही हैं। एजेंसियों का कहना है कि यूपीए सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा समेत बाकी आरोपियों को छोड़ने का फैसला गलत था। इस मामले में अब तक छह जज एजेंसी की अपील पर सुनवाई शुरू कर चुके हैं।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई-ईडी के साथ टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए राजा और मामले के अन्य आरोपियों से 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पक्ष रखने को कहा है।

सीबीआई ने लीव टू अपील के जरिये गुहार लगाई थी। इसमें अदालत किसी फैसले को चुनौती देने के लिए एक पक्ष को अनुमति देती है। सीबीआई-ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा था कि सभी पक्ष संक्षिप्त जवाब दाखिल करेंगे। ये पांच पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ईडी की अपील सुनेगा।

क्या था मामला

एक विशेष अदालत ने दिसंबर, 2017 को टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए राजा समेत द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य को सीबीआई और ईडी के मामलों से बरी कर दिया था। स्पेशल कोर्ट ने 17 हजार पेज के फैसले में सभी को बरी किया था। मामले में 22 हजार पेजों में गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।

ईडी ने विशेष अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए मार्च 2018 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। ईडी की अपील के बाद सीबीआई ने भी आरोपियों की रिहाई को अदालत में चुनौती दी थी।

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First Published - May 22, 2023 | 11:49 AM IST

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