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सिख विरोधी दंगा: टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए

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टाइटलर ने गुनाह कबूल नहीं किया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने उन पर मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया।

Last Updated- September 13, 2024 | 10:48 PM IST
Anti-Sikh riots: Murder charges framed against Tytler सिख विरोधी दंगा: टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए

सिख विरोधी दंगा: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के 40 साल बाद दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या तथा अन्य अपराधों में आरोप तय किए।

टाइटलर ने गुनाह कबूल नहीं किया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने उन पर मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया।

अदालत ने हत्या के अलावा गैरकानूनी तरीके से जमा होने, दंगा भड़काने, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, घरों में अनधिकार प्रवेश और चोरी समेत अनेक अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।

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First Published - September 13, 2024 | 10:48 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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