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GRAP-3 के लागू होते ही गैरजरूरी कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक, दिल्ली में अगले दो दिन तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल

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दिल्ली में ग्रेप-3 लागू हो गया है। इसके तहत Delhi-NCR में सभी तरह के गैरजरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है।

Last Updated- November 02, 2023 | 10:56 PM IST
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दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कुछ स्थानों पर यह गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसे देखते हुए केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने Delhi-NCR में ग्रेप—3 को लागू कर दिया है। इसके तहत निर्धारित आवश्यक निर्माण कार्यों को छोड़कर बाकी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने अगले दो दिन तक सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं।

ग्रेप का तीसरा चरण लागू

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने आज समीक्षा बैठक की। जिसमें चर्चा हुई कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) तेजी से बढ़ रहा है और शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 392 दर्ज किया गया। शाम 5 बजे यह 402 पर पहुंच गया।

ऐसे में आयोग ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए Delhi-NCR में ग्रेप का तीसरा चरण लागू करने का निर्णय लिया। जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के गैरजरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अस्पताल, राजमार्ग, बिजली, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि जरूरी निर्माण कार्यों को पाबंदी से छूट दी गई है।

दिल्ली में अगले दो दिन तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे

आयोग ने स्कूलों को भी बच्चों को कैंपस में बुलाने के बजाय ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह दी है। इस सलाह के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अगले दो दिन तक सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया।

आयोग ने दिल्ली के अंदर हल्के कमर्शियल वाहनों और डीजल ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्टे और स्टोन क्रेशर चलाने के साथ ही भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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First Published - November 2, 2023 | 10:56 PM IST

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