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राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसदों ने पहने काले कपड़े

Last Updated- March 27, 2023 | 12:10 PM IST
Rahul Gandhi's qualification

कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराये के खिलाफ और अदाणी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग को लेकर सोमवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया।

कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहन रखे थे। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दिए गए इस धरने में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के कई सांसद, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टी आर बालू, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन और कुछ अन्य नेता शामिल हुए।

कांग्रेस के सभी सांसदों, द्रमुक के बालू और आरएसपी के प्रेमचंद्रन ने काले कपड़े पहने हुए थे। संसद परिसर में धरने के बाद विपक्षी सांसदों ने विजय चौक तक मार्च निकाला। उन्होंने हाथों में एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर ‘सत्यमेव जयते’ लिखा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विपक्ष के मार्च में तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रसुन्न बनर्जी भी शामिल हुए।  उन्होंने 18 विपक्षी दलों की बैठक में भी भाग लिया था।

तृणमूल कांग्रेस लंबे समय बाद कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की किसी बैठक और प्रदर्शन में शामिल हुई है। इससे पहले, विपक्षी नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में खरगे के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, द्रमुक के टीआर बालू, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने राहुल गांधी को आयोग ठहराये जाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यस्थगन का नोटिस दिया था। उनका कहना था कि जल्दबाजी में किया गया यह निर्णय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

उधर, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य सैयद नासिर हुसैन और कुछ अन्य सदस्यों ने अदाणी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करते हुए कार्यस्थगन के नोटिस दिए।

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई थी । गत 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लगातार सात कामकाजी दिनों तक लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही।

विपक्षी दल अदाणी समूह के मामले में जेपीसी गठित करने की मांग पर अड़े हुए हैं । दूसरी तरफ, सत्तापक्ष के सदस्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर उनसे माफी की मांग पर अड़े हुए हैं।

First Published - March 27, 2023 | 12:10 PM IST

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