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Delhi Excise Policy: ईडी की ताजा शिकायत के बाद अदालत ने CM Kejriwal को 16 मार्च को तलब किया

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Delhi Excise Policy: अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

Last Updated- March 07, 2024 | 11:49 AM IST
Delhi CM Arvind Kejriwal
File Photo: Delhi CM Arvind Kejriwal

Delhi Excise Policy: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में कथित रूप से समन का पालन नहीं करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फिर से की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को समन जारी किया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में बुधवार को नयी शिकायत दर्ज कराई थी।

निदेशालय ने बताया कि नयी शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या चार से आठ का पालन नहीं करने से संबंधित है।

ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।

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First Published - March 7, 2024 | 11:45 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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