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Excise scam: अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, "यह आदेश सुनाये जाने तक, उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।"

Last Updated- June 21, 2024 | 6:09 PM IST
Kejriwal

Excise scam: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को नोटिस जारी करके प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “यह आदेश सुनाये जाने तक, उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।”

अदालत ने कहा कि वह आदेश 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहती है। इससे पहले दिन में पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

First Published - June 21, 2024 | 6:09 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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