सरकार के फार्मास्युटिकल विभाग के तहत नेशनल फार्मास्यटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज (NPPA) ने 1 जनवरी, 2024 से 19 दवाओं की खुदरा कीमतों को लेकर निर्देश दिया है।
एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बुखार, दर्द और संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की नई दरों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) शामिल नहीं है।
NPPA की नोटिफिकेशन के मुताबिक, कंपनियों को इन दवाइयों पर सिर्फ जीएसटी जोड़ने की मंजूरी होगी, वो भी तब जब उन्होंने खुद GST का भुगतान किया हो। इसके साथ ही Cipla और Wockhardt की गंभीर इन्फेक्शन के इलाज की दवाओं के दामों को भी संशोधित करने का आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि इन दवाइयों को लेकर पहले ही मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी (MDC) ने सिफारिश की थी। जिन दवाओं को सस्ता करने को कहा गया था उसमें इंफेक्शन, दर्द, बुखार, गले में संक्रमण, कीड़े मारने की दवा आदि शामिल हैं।