GST, IGST Amendment Bill 2023: संसद ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए GST (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयक को पारित होने के लिए रखा और सदन ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को आज ही मंजूरी दी थी। CGST और IGST कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों की मंजूरी लेनी होगी।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले GST काउंसिल ने केंद्रीय जीएसटी (CGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। GST काउंसिल ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए CGST अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।
काउंसिल ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर GST तय करने के लिए IGST अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में GST पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा।