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मद्रास HC ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कॉग्निजेंट की FD को भुनाने पर अंतरिम रोक लगाई

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में कंपनी की ओर से चूक की स्थिति में यह आदेश अपने आप रद्द हो जाएगा।

Last Updated- December 30, 2023 | 4:18 PM IST
Madras High Court
Representative Image

मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की 2,956 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा (एफडी) को भुनाने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आयकर विभाग लगभग 6,000 करोड़ रुपये की मौजूदा कर देनदारी के बदले इस एफडी को भुनाने जा रहा था। न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने राजस्व विभाग की वसूली कार्यवाही को चुनौती देने वाली फर्म की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ शर्तों के साथ अंतरिम रोक लगा दी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता (कॉग्निजेंट) 1,500 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करेगा या बैंक को सावधि जमा से उक्त राशि को राजस्व के खाते में जमा करने के लिए पत्र देगा और चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित शेष कर के लिए संपत्ति सुरक्षा देगा।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में कंपनी की ओर से चूक की स्थिति में यह आदेश अपने आप रद्द हो जाएगा।

First Published - December 30, 2023 | 4:18 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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