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MahaRERA की बिचौलियों पर बड़ी कार्रवाई; 20 हजार से ज्यादा एजेंटों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, जानें वजह

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महारेरा (MahaRERA) ने एक बार फिर बिचौलियों पर बड़ी कार्रवाई की जिसके बाद राज्य में पंजीकृत एजेंट की संख्या केवल 13,000 रह गई है।

Last Updated- May 23, 2024 | 7:48 PM IST
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रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों और बिचौलियों की मनमानी रोकने के लिए महाराष्ट्र के रियल एस्टेट रेगुलेटर महारेरा (MahaRERA) ने सख्त रुख आख्तियार किया है।

महारेरा ने 20 हजार रियल एस्टेट ब्रोकर (Brokers) का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया। इससे राज्य में पंजीकृत एजेंट की संख्या केवल 13,000 रह गई है। महारेरा एक्ट के तहत सिर्फ पंजीकृत ब्रोकर्स ही काम कर सकते हैं।

ब्रोकर्स का पंजीकरण निलंबित करने के साथ महारेरा (MahaRERA) ने बिल्डरों को भी चेतावनी दी है कि जो डेवलपर अयोग्य एजेंट के साथ काम करेंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन रद्द करने में संकोच नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई के बाद घटी रजिस्टर्ड एजेंटों की संख्या

संपत्ति खरीदारों को बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंट्स की मनमानी से निजात दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रेरा ऐक्ट तैयार किया है। इसके तहत सभी प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही नियामक ने 2017 में संपत्ति लेनदेन के लिए बिचौलियों का पंजीकरण शुरू किया था। उसके पास कुल 47,000 एजेंट पंजीकृत थे।

इस साल की शुरुआत में उसने अपने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराने पर 13,785 एजेंट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। नियामक ने एक बार फिर बिचौलियों पर बड़ी कार्रवाई की जिसके बाद राज्य में पंजीकृत एजेंट की संख्या केवल 13,000 रह गई है।

इस वजह से की गई कार्रवाई

आधिकारिक बयान के अनुसार, महारेरा के रियल एस्टेट एजेंट पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करने या निगरानी संस्था की वेबसाइट पर प्रमाणपत्र साझा (अपलोड) नहीं करने के लिए अतिरिक्त 20,000 एजेंट के पंजीकरण को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन 20,000 एजेंट के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है यदि वे प्रशिक्षण पूरा कर लें, पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें और उसे एक वर्ष के भीतर मंच पर साझा कर दें।

एक अधिकारी ने बताया कि एजेंट के रूप में पंजीकृत होने के लिए अगले महीने करीब 5,500 नए उम्मीदवारों के दावेदारी पेश करने की संभावना है।

निकाय के चेयरमैन अजय मेहता ने कहा कि एक एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके लिए रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम 2016 से अच्छी तरह वाकिफ होना आवश्यक है। महारेरा ने एजेंट के लिए प्रशिक्षण लेना, परीक्षा उत्तीर्ण करना और प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

यह निर्णय 10 जनवरी, 2023 को लिया गया था जिसे एक जनवरी, 2024 को सभी एजेंट के लिए अनिवार्य किया गया। इसके बावजूद काम कर रहे करीब 20,000 एजेंट अब भी पात्र नहीं हैं। उनकी मंजूरी निलंबित कर दी गई है। मेहता ने आगाह किया दी कि नियामक उन डेवलपर के पंजीकरण को रद्द करने में संकोच नहीं करेगा जो अयोग्य एजेंट के साथ जुड़ना जारी रखेंगे।

रेरा ऐक्ट के तहत सभी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य

रेरा ऐक्ट के तहत सभी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा में होना अनिवार्य है। इस सेक्टर में काम करने वाले एजेंट्स का भी महारेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सभी प्रावधान होने के बाद भी ग्राहकों तक सही जानकारी नहीं पहुंचने के मामले को देखते हुए महारेरा ने एस्टेट एजेंट को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया था। ताकि वह ग्राहकों को प्रॉजेक्ट और डेवलपर की सही जानकारी मुहैया करवा सकें।

इसके लिए 20 घंटे की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन का कोर्स तैयार किया गया, इस कोर्स में लोगों में रेरा के नियमों के साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। कोर्स के बाद परीक्षा में पास होने वाले एजेंटों को महारेरा का प्रमाण पत्र दिया जाने का प्रावधान है।

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First Published - May 23, 2024 | 7:42 PM IST

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