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190 फॉर्म चाहिए, तैयार सिर्फ 54! नए आयकर कानून की बड़ी चुनौती

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संसदीय समिति की रिपोर्ट में सामने आई तैयारी की असली तस्वीर

Last Updated- March 13, 2026 | 9:29 AM IST
Income Tax

आयकर विभाग 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू करने जा रहा है। नए कानून के तहत जरूरी 190 फॉर्मों में से महज 54 फॉर्म ही शुरुआत में उपलब्ध होंगे, जबकि शेष फॉर्म वित्त वर्ष 2027 के दौरान अलग अलग चरणों में पेश किए जाएंगे। संसद में गुरुवार को पेश वित्त पर बनी स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति को दी गई रिपोर्ट में राजस्व विभाग ने कहा है, ‘जरूरी और समय की पाबंदी वाली जरूरतें 31 मार्च तक पूरी करके चालू कर दी जाएंगी। यह 54 फॉर्म (190 फॉर्मों में से) से जुड़ा मसला है। बाकी बदलाव और सुधार वित्त वर्ष 2026-27 में बाद के चरणों में लागू किए जाएंगे, जो संबंधित कानूनी समयसीमा पर निर्भर करेगा।’ विभाग ने लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए 7 फरवरी को आयकर नियम, 2026 का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इन नियमों को 30 सितंबर की कानूनी समयसीमा से काफी पहले मार्च 2026 तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

आईसीटी अपग्रेड के लिए विभाग ने 2026-27 के बजट में 1,200 करोड़ रुपये रखे हैं, जिससे ई-फाइलिंग पोर्टल, इनकम टैक्स बिजनेस ऐप्लीकेशन (आईटीबीए), इनसाइट 2.0, और दूसरे प्लेटफॉर्मों सको समर्थन मिल सके।

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First Published - March 13, 2026 | 9:29 AM IST

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