facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

Vehicle: कबाड़ में जाएंगी ये गाड़ियां ! नितिन गडकरी ने किया ऐलान

Advertisement
Last Updated- January 30, 2023 | 4:31 PM IST
SIAM: Retail sale in August
BS

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के एक अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं।

उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, ‘हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण कर रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’

उन्होंने कहा, ‘इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।’ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, पंद्रह साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा। इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से Maruti का उत्पादन अब भी प्रभावित : CFO

अधिसूचना के अनुसार, यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है, ‘पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय किया जाएगा।’

Advertisement
First Published - January 30, 2023 | 4:02 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement