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अब तीन दिन में मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन, केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

New Power Connection: संशोधित नियमों के मुताबिक नये बिजली कनेक्शन का आवेदन करने के बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया में अब 3 दिन में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा।

Last Updated- February 23, 2024 | 6:22 PM IST
power consumption
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केंद्र सरकार ने Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिससे अब उपभोक्ताओं नये बिजली कनेक्शन के लिए ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संशोधित नियमों से उपभोक्ताओं की अधिक रीडिंग की शिकायत का समाधान भी हो सकेगा। ई-वाहनों (electric vehicle) की चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन लिया जा सकेगा।

अब कितने दिन में मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन?
संशोधित नियमों के मुताबिक नये बिजली कनेक्शन का आवेदन करने के बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया में अब 3 दिन में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। पहले यह 7 दिन में मिलता था। नगर निगम वाले शहरों में (municipal area) में बिजली का नया कनेक्शन अब 15 दिन की बजाय 7 दिन में और ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन 30 दिन की जगह 15 दिन में मिलेगा। हालांकि पर्वतीय ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में बदलाव की अवधि को 30 दिन पर बरकरार रखा गया है।

यह भी पढ़ें: Power Consumption: FY24 के पहले 10 महीने में बिजली खपत 7.5% बढ़ी

फ्लैट व सोसायटी में रहने वालों को क्या मिली राहत?
हाउसिंग सोसाइटी, मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग, आवासीय कॉलोनी (Residential Colonies ) में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के पास ये विकल्प होगा कि वे चाहे तो अपने लिए बिजली वितरण कंपनी से अलग से सीधे कनेक्शन ले सकते हैं या फिर पूरी सोसाइटी के लिए सिंगल प्वाइंट कनेक्शन ले सकते हैं। सिंगल प्वाइंट कनेक्शन से बिजली लेने वाले उपभोक्ता और अलग से बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले टैरिफ में समानता लाई गई है। मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन अलग अलग तरीके से किया जाएगा। वितरण कंपनी से सीधे कनेक्शन लेने वाले की अलग बिलिंग होगी। इसी तरह रेसिडेंशियल एसोसिएशन के जरिए बैकअप पावर सप्लाई करने के लिए अलग बिलिंग होगी और कॉमन एरिया की भी अलग बिलिंग होगी।

बिजली उपभोक्ताओं के शिकायतों का कैसे होगा समाधान?
बिजली उपभोक्ता मीटर की रीडिंग उनकी वास्तविक खपत के अनुरूप न होने की शिकायत करते रहते हैं। संशोधित नियमों से बिजली उपभोक्ताओं की इस शिकायत का समाधान किया जा सकेगा। अगर कोई उपभोक्ता बिजली बिल को लेकर शिकायत करता है तो बिजली वितरण कंपनी को शिकायत मिलने के 5 दिन के अंदर अतिरिक्त मीटर लगाना होगा। इस मीटर के जरिए अगले 3 महीने तक उपभोक्ताओं की बिजली खपत को सत्यापित किया जाएगा। जिससे उपभोक्ताओं में बिजली बिल को लेकर भरोसा पैदा किया जा सके।

First Published - February 23, 2024 | 4:05 PM IST

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