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Supreme Court ने निर्देश का पालन नहीं करने पर NCLAT अध्यक्ष को दिया जांच का आदेश

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न्यायालय ने अध्यक्ष से इस मामले पर सोमवार तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है

Last Updated- October 14, 2023 | 8:54 AM IST
Supreme Court

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष को उस आरोप की जांच करने का निर्देश दिया जिसमें अधिकरण की एक पीठ ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किए बिना आदेश दिया था।

न्यायालय ने अध्यक्ष से इस मामले पर सोमवार तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

यह आदेश फिनोलेक्स केबल्स की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण को लेकर प्रकाश छाबड़िया और दीपक छाबड़िया के बीच कानूनी झगड़े से संबंधित है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुबह एनसीएलएटी को निर्देश दिया कि वह जांचकर्ताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अपने फैसले पर आगे बढ़े और बैठक के नतीजे घोषित करे।

उच्चतम न्यायालय का आदेश दोपहर एक बजकर 55 मिनट पर न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और अधिवक्ता ने एनसीएलएटी की पीठ को भी घटनाक्रम की जानकारी दी। एनसीएलएटी की पीठ दोपहर दो बजे फैसला सुनाने वाली थी।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने हालांकि फैसला सुना दिया जबकि जांचकर्ता की रिपोर्ट दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर अपलोड की गई।

शीर्ष अदालत को वकीलों द्वारा तत्काल उल्लेख के माध्यम से इस बारे में अवगत कराया गया और प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘यदि जो कहा गया है वह सही है, तो यह स्पष्ट रूप से एनसीएलएटी द्वारा इस अदालत के आदेश की अवहेलना होगी।’

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि एनसीएलएटी के अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त आरोपों पर एक जांच की जाएगी। एनसीएलएटी की पीठ के न्यायाधीशों से तथ्यों की विशेष रूप से पुष्टि करने के बाद 16 अक्टूबर 2023 को शाम पांच बजे तक इस अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भाषा अभिषेक प्रशांत

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First Published - October 14, 2023 | 8:54 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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