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प्रणय, रा​धिका रॉय को सैट से मिली राहत

यह मामला सितंबर 2007 और अप्रैल 2008 के बीच किए गए व्यापार से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 17 करोड़ रुपये के गैर-कानूनी लाभ का आरोप लगाया गया था।

Last Updated- October 05, 2023 | 11:11 PM IST
Prannoy, Radhika Roy

प्रतिभूति अपील पंचाट (SAT) ने गुरुवार को बाजार नियामक सेबी द्वारा एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणय रॉय और रा​धिका रॉय के ​खिलाफ दिए गए आदेश को रद्द कर दिया।

एनडीटीवी के शेयरों में 2020 में क​थित तौर पर भेदिया कारोबार के आरोप में सेबी द्वारा आदेश जारी किया गया और इन्हें दो साल तक प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बनाने से रोक दिया गया था। सैट ने यह कहते हुए आदेश रद्द कर दिया कि सेबी द्वारा जिस जानकारी पर सवाल उठाया गया, वह संवेदनशील जानकारी नहीं थी और रॉय ‘इनसाइडर’ नहीं थे।

सैट ने कहा, ‘हमें पता चला कि प्रणय रॉय और रा​धिका रॉय ने एनडीटीवी के अनुपालन अ​धिकारी से कारोबार-पूर्व मंजूरी हासिल की थी, जो कारण बताओ नोटिस में एक स्वीकृत तथ्य है और इसलिए इन दो लोगों द्वारा किए गए कारोबार एनडीटीवी आचार संहिता और पीआईटी रेग्युलेशंस के अनुरूप थे।’

यह मामला सितंबर 2007 और अप्रैल 2008 के बीच किए गए व्यापार से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 17 करोड़ रुपये के गैर-कानूनी लाभ का आरोप लगाया गया था।

First Published - October 5, 2023 | 10:10 PM IST

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