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Zee-Sebi Case: पुनीत गोयनका मामले में SAT में सुनवाई पूरी

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सेबी की तरफ से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने कहा कि नियामक इस संबंध में पांच लेनदेन की जांच 30 नवंबर तक पूरी कर लेगा।

Last Updated- September 27, 2023 | 10:11 PM IST
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प्रतिभूति अपील पंचाट (SAT) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के प्रवर्तक पुनीत गोयनका की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली। गोयनका ने बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ सैट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि नियामक ने सोनी पिक्चर्स के साथ विलय के बाद बनने वाली इकाई समेत ज़ी की चारों फर्मों में उन्हें अहम पद लेने से रोक दिया था।

अगस्त में जारी पुष्टि वाले आदेश में नियामक ने कहा था कि वह संबंधित इकाइयों के जरिये रकम की कथित हेराफेरी आदि की जांच आठ महीने में पूरी कर लेगा। पंचाट ने इस मामले में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

सेबी की तरफ से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने कहा कि नियामक इस संबंध में पांच लेनदेन की जांच 30 नवंबर तक पूरी कर लेगा। हालांकि नियामक को अन्य लेनदेन की जांच पूरी करने में और वक्त लगेगा। सैट ने पहले समयसीमा के अनुपालन को लेकर सेबी की साख पर सवाल उठाया था।

गोयनका के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेबी का आदेश निवेशकों के हित में नहीं था और नियामक इस कथित लेनदेन में ज़ी को हुए नुकसान या गोयनका को हुए फायदे के स्थापित करने में नाकाम रहा।

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First Published - September 27, 2023 | 10:11 PM IST

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