facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

बढ़ेगी श्रम लागत परियोजनाएं पूरी करने में होगी देर: उद्योग

Advertisement

विशेषज्ञों का कहना है कि बदलाव थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा तब 29 अलग-अलग कानूनों की जगह एक ही कानून होने से नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा।

Last Updated- November 24, 2025 | 8:56 AM IST
labour laws

नए श्रम कानूनों के लागू होने के साथ ही रियल एस्टेट उद्योग अगले एक साल में लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक श्रम लागत में वृद्धि के लिए तैयार है क्योंकि श्रम, कुल परियोजना लागत का लगभग एक-चौथाई हिस्सा होता है।

उद्योग के अधिकारियों के अनुसार, कुल परियोजना लागत में पहले से ही श्रम की हिस्सेदारी लगभग 25 से 30 प्रतिशत है, ऐसे में कोई भी संरचनात्मक बदलाव स्वाभाविक रूप से डेवलपरों के अनुमानों को प्रभावित करता है।

मुंबई की कंपनी एमडी टीआरयू रियल्टी के संस्थापक सुजय कालेल ने कहा, ‘नई अनुपालन आवश्यकताओं के लागू होने से हम इसके क्रियान्वयन के अगले 12 से 18 महीनों में आधारभूत श्रम लागत में लगभग 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं।’

लॉ फर्म शार्दुल अमरचंद मंगलदास (एसएएम) के अधिकारी सुरुचि कुमार ने कहा कि शुरुआत में कुछ वृद्धि अपरिहार्य है क्योंकि कानून के तहत वेतन कटौतियों को 50 प्रतिशत से अधिक रखने पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते पीएफ, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम गणना जैसे वैधानिक योगदान कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए बढ़ेंगे, जैसे कि निश्चित अवधि के अनुबंधों के लिए ग्रेच्युटी। कुमार ने कहा, ‘इसी तरह, सामाजिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 3 लाभ के लिए पात्र श्रमिकों के दायरे का विस्तार करता है, जिससे योगदान का अतिरिक्त भार बढ़ता है।’

विशेषज्ञों का कहना है कि बदलाव थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा तब 29 अलग-अलग कानूनों की जगह एक ही कानून होने से नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। कुमार ने बताया कि उनकी योजना है कि कर्मचारियों के वेतन के ढांचे को फिर से बनाया जाए, ठेकेदारों को नए नियमों के हिसाब से ढाला जाए और कर्मचारियों से जुड़े सारे रिकॉर्ड और जानकारी को डिजिटल तरीके से व्यवस्थित किया जाए।

देश भर में मजदूरों की मजदूरी को एक समान करने और नए सुरक्षा नियमों के आने से, कंपनियों को न सिर्फ दिखावे के लिए बल्कि पूरी तरह अपने अंदरूनी कामकाज के तरीके को बदलना पड़ रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि इन संरचनात्मक बदलावों से उनके अनुमानों और समय पर काम पूरा करने की योजना पर असर पड़ेगा। ऐसे में कंपनियों को अपनी योजनाओं का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत होगी, ठेकेदारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा और काम करने के नए तरीकों को अपनाना होगा जो ज्यादा अनुकूल हों।

हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि शुरुआत में होने वाली परेशानियां बाद में कम हो जाएंगी क्योंकि विवाद कम होंगे, कर्मचारी ज्यादा समय तक टिकेंगे और काम आसानी से होगा।

कालेल ने कहा, ‘काम करने के नियमों में बदलाव जैसे कि कर्मचारियों को काम पर रखने और निकालने में आसानी और 8 से 12 घंटे तक की शिफ्ट का विकल्प लेकिन हफ्ते में 48 घंटे की सीमा तय किए जाने से उत्पादकता बढ़ेगी और लागत में होने वाली वृद्धि कम की जा सकती है।’

उद्योग का समर्थन पर कानून पर स्पष्टता की दरकार

नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने इन कानूनों को ऐसे क्षेत्र के लिए एक अच्छा कदम बताया जहां ज्यादातर मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और अक्सर असुरक्षित होते हैं।

उन्होंने कहा कि वेतन की परिभाषा बदलने और ज्यादा लोगों को फायदे मिलने से भले ही थोड़े समय के लिए मजदूरों की लागत बढ़ जाए, लेकिन इसे बोझ नहीं बल्कि एक निवेश के तौर पर देखना चाहिए। हालांकि, उद्योग यह भी जानना चाहता है कि ये कानून कैसे लागू होंगे और क्या सभी राज्यों में इन्हें समान तरह से लागू किया जाएगा।

Advertisement
First Published - November 24, 2025 | 8:56 AM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement