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Adani-Hindenburg मामला : SC ने जांच के लिए कमेटी बनाने का दिया आदेश, पूर्व न्यायाधीश सप्रे होंगे समिति के प्रमुख

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Last Updated- March 02, 2023 | 12:57 PM IST
Adani

सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह के शेयरों में हालिया आई गिरावट की जांच के लिए गुरुवार को  एक समिति गठित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे समिति के प्रमुख होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करेगी और निवेशकों को इसके बारे में जागरूक करने के उपाय सुझाएगी।

न्यायालय ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए कहा, “निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक तंत्र के लिए समिति की आवश्यकता थी।”

“भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए, हमारा विचार है कि एक समिति होगी। समिति में श्री ओपी भट, न्यायमूर्ति जेपी देवदत्त, श्री नंदन नीलाकेनी, केवी कामथ और सोमशेखरन सुंदरसन सदस्य के रूप में शामिल हैं।”

समिति का प्राथमिक उद्देश्य ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदाणी की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा। सेबी के अध्यक्ष समिति को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

समिति को दो महीने के भीतर शीर्ष अदालत के समक्ष एक सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

साथ ही सेबी ने जांच कराने को भी कहा है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “सेबी इस बात की भी जांच करेगा कि क्या सेबी के नियमों के S19 का उल्लंघन हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है।” दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट आई है। रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। हालांकि, ग्रुप ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

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First Published - March 2, 2023 | 11:21 AM IST

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