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सिंगापुर के बाद MDH और Everest के मसालों पर अब इस देश ने भी लगाया बैन, जानें पूरा मामला

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, MDH और Everest के मसालों में कथित रूप से कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए गए हैं।

Last Updated- April 22, 2024 | 2:54 PM IST
स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का आदेश, कहा- MDH और Everest शेयर करे क्वालिटी चेक डिटेल्स, Spice Board of India tells Everest, MDH to give details of quality checks
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भारत के दो लोकप्रिय मसाला ब्रांड एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड (MDH) और एवरेस्ट फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (Everest) के मसालों पर सिंगापुर के बाद हांगकांग ने भी बैन लगाने का फैसला लिया है।

इन दोनों ब्रांडों के मसालों में खतरनाक केमिकल मिलने की रिपोर्ट सामने के बाद इन दोनों देशों ने यह कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कंपनियों के मसालों में कथित रूप से कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है।

कैंसर जैसी बीमारी का खतरा

हांगकांग ने भारतीय मसाला ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों के कई मसालों में कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। बीते हफ्ते सिंगापुर ने एवरेस्ट की फिश करी मसाला पर भी रोक लगा दी थी। सिंगापुर फूड एजेंसी (SFA) ने दावा किया था कि इस मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जो कि इंसान की सेहत के लिए सही नहीं है। बता दें एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टीसाइट है, जिसके सेवन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा होता है।

MDH के इन मसालों पर लगी रोक

रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की सरकार के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी (CFS) ने कहा कि MDH ग्रुप के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी होने के कारण इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

यह भी पढ़ें: अब Zomato से खाना मंगवाना पड़ेगा महंगा, हर ऑर्डर पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

हांगकांग के अधिकारियों ने दिया बयान

हांगकांग के अधिकारियों ने बयान में कहा, “सीएफएस ने अपने नियमित फूड सर्वेलैंस प्रोग्राम के तहत परीक्षण के लिए सिम शा सुई में तीन खुदरा दुकानों से उपर्युक्त नमूने एकत्र किए। परीक्षण के नतीजों से पता चला कि इन मसालों में एक कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड है। सीएफएस ने संबंधित विक्रेताओं को अनियमितताओं के बारे में सूचित कर दिया है और उन्हें इन मसालों की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है।

इसमें कहा गया है, “इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया है।

पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन फूड रेगुलेशन (कैप. 132CM) के अनुसार, मानव उपभोग के लिए कीटनाशक अवशेषों वाला भोजन केवल तभी बेचा जा सकता है जब भोजन का सेवन खतरनाक या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। दोषी पाए जाने पर अपराधी को अधिकतम $50,000 का जुर्माना और छह महीने की कैद की सजा हो सकती है।”

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First Published - April 22, 2024 | 2:54 PM IST

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