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बायजू रवींद्रन ने अमेरिकी ऋणदाता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया ‘कैविएट’

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इसमें अनुरोध किया गया है कि अमेरिकी ऋणदाताओं द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए।

Last Updated- August 05, 2024 | 10:32 PM IST
Byjus Raveendran

एडटेक फर्म बैजूस के संस्थापक बैजू रवींद्रन ने अपने अमेरिकी ऋणदाता के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में ‘कैविएट’ दायर किया है। रवींद्रन को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएल एटी) से एक दिन पहले ही कंपनी कमान मिली है।

रवींद्रन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौते को मंजूरी देते हुए एनसीएलएटी ने शुक्रवार को बैजूस की मूल कंपनी थिंक ऐंड लर्न खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कंपनी के प्रवर्तक बैजू रवींद्रन के पास दोबारा कंपनी की कमान आ गई।

कैविएट आवेदन किसी वादी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि उसका पक्ष सुने बिना उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित न किया जाए।

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याचिका 3 अगस्त को दाखिल की गई थी जब अपील अधिकरण ने कहा था कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन से पहले ही समझौता हो गया था और भुगतान का स्रोत विवादित नहीं है’और इससे कंपनी को दिवाला कार्यवाही में रखने का कोई औचित्य भी नहीं है।

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First Published - August 5, 2024 | 2:32 PM IST

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