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लोन फ्रॉड केस में Videocon के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को CBI ने किया गिरफ्तार

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Last Updated- December 26, 2022 | 2:35 PM IST
Venugopal Dhoot

चंदा कोचर के बाद अब CBI ने बैंक लोन फ्रॉड केस में Videocon के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में इससे पहले CBI ने ICICI बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को भी गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाल रही थीं, तब बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। इस लोन के बदले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी नू रिन्यूएबल ने वीडियोकॉन में निवेश किया था।

बता दें, वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का बैंक लोन देने के मामले में सीबीआई ने पिछले हफ्ते ही ICICI बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मुंबई की विशेष कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा।

क्या है पूरा मामला

कोचर दंपती को शनिवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई की दौरान अदालत ने चंदा कोचर और उनके पति को 26 दिसंबर तक CBI की हिरासत में भेज दिया। CBI ने आरोप लगाया है कि दोनों जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने मुंबई में सुबह वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत से थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। इससे कुछ घंटे पहले ही आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को विशेष अदालत में उनकी हिरासत संबंधी सुनवाई के लिए पेश किया था।

उन्होंने बताया कि सीबीआई इन तीनों और अन्य संदिग्धों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने पर विचार कर रही है।

कोचर दंपति की तीन दिन की हिरासत सोमवार को समाप्त हो रही है , उन्हें 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक को जांच में सहयोग नहीं करने और स्पष्ट जवाब न देने के आरोप में हिरासत में ले लिया था।

चंदा कोचर ने अपने पति और धूत के बीच किसी भी तरह के आर्थिक लेन-देन की जानकारी होने से इनकार किया, जिसका एजेंसी ने 24 दिसंबर को मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान दावा किया था। कोचर दंपति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने हिरासत का विरोध करते हुए कहा, ‘‘ ऋण लेने वाले मुख्य कर्जदार को गिरफ्तार नहीं किया गया है और वर्तमान आरोपी किसी भी राशि के लाभार्थी नहीं थे।’’

देसाई ने जुलाई 2021 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सीबीआई को लिखे एक पत्र को भी अदालत के संज्ञान में रखा, जिसमें कहा गया था कि उसे उन गतिविधियों से कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो सवालों के घेरे में है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कोचर दंपति और धूत के अलावा दीपक कोचर द्वारा संचालित नूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2019 के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाया है।

एजेंसी का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर की थीं।

प्राथमिकी के अनुसार, इस मंजूरी के एवज में धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 से 2012 के बीच हेरफेर करके पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को एसईपीएल स्थानांतरित की। पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट तथा एनआरएल का प्रबंधन दीपक कोचर के ही पास था।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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First Published - December 26, 2022 | 11:52 AM IST

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