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दिल्ली हाईकोर्ट ने हर्मीस और बर्किन बैग को भारत में प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का दर्जा दिया

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न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अपने आदेश में 'हर्मीस' चिह्न, उसके स्टाइलिश लोगो और बर्किन हैंडबैग की विशिष्ट त्रिआयामी आकृति को भारत में प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता दी

Last Updated- November 25, 2025 | 10:20 PM IST
Delhi High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

फ्रांस के लग्जरी ब्रांड हर्मीस के स्वामित्व वाले चार ट्रेडमार्क को सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता दी है। आदेश की प्रति सोमवार देर रात उपलब्ध कराई गई।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अपने आदेश में ‘हर्मीस’ चिह्न, उसके स्टाइलिश लोगो और बर्किन हैंडबैग की विशिष्ट त्रिआयामी आकृति को भारत में प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता दी। यह फैसला हर्मीस इंटरनेशनल द्वारा भारतीय फर्म मैकी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग-ऑफ मुकदमे में आया। पेरिस की  इस ब्रांड ने कंपनी पर बिना अनुमति के ऑनलाइन समान दिखने वाले हैंडबैग का विज्ञापन करने का आरोप लगाया था।

भारतीय कंपनी ने इसके जवाब में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उसने हर्मीस के डिजाइनों से मिलते-जुलते किसी भी उत्पाद को न तो बनाया है और न ही बेचा है। साथ ही उसने पहले ही अपना व्यावसायिक संचालन बंद कर दिया है। इस आश्वासन के बाद अदालत ने हर्मीस के उस अनुरोध की जांच शुरू की जिसमें उसके चिह्नों को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत औपचारिक रूप से प्रसिद्ध के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए हर्मीस ने व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें विभिन्न न्यायालयों में ट्रेडमार्क पंजीकरण, सुसंगत ब्रांड प्रवर्तन के साक्ष्य और उच्च-फैशन प्रकाशनों में बर्किन बैग के डिजाइन की वैश्विक मान्यता शामिल थी।

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First Published - November 25, 2025 | 10:20 PM IST

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