नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर नहीं मिलने के मामले एयर इंडिया (Air India) के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
80 वर्षीय बुजुर्ग की व्हील चेयर नहीं मिलने के बाद हवाई जहाज से लेकर एयरपोर्ट टर्मिनल तक पैदल चलना पड़ा था। इसके बाद यात्री गिर गए और फिर उनकी मौत हो गई। यह मामला 12 फरवरी का बताया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया के एक अस्सी वर्षीय यात्री ने मुंबई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर के लिए अनुरोध किया था। हालांकि, उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया क्योंकि व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया था। लेकिन इमिग्रेशन प्रक्रिया के समय गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया, “एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया और एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की फिर से होने से रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई दिखाने में भी विफल रही।”
इस मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया (Air India) को नोटिस भी भेजा था और प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
इस घटना को ध्यान में रखते हुए नियामक ने सभी विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है।