facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

Byju’s के खिलाफ विदेशी निवेशकों की याचिका खारिज

बैजूस (Byju's) के वकील ने बताया कि निवेशकों ने बैजूस द्वारा अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर औपचारिक तौर पर कोई आवेदन और हलफनामा तक भी दायर नहीं किया है।

Last Updated- June 06, 2024 | 10:15 PM IST
Byjus

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण (NCLAT) के चेन्नई पीठ ने 3 जून को शिक्षा प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी बैजूस (Byju’s) के खिलाफ कुछ विदेशी निवेशकों की याचिका खारिज कर दी। इन निवेशकों ने एनसीएलटी के बेंगलूरु पीठ में चल रही कार्यवाही के खिलाफ आदेश की मांग की थी।

सूत्रों ने मुताबिक एनसीएलएटी के न्यायाधीशों ने निवेशकों के वकील से कहा कि अपीली अदालत के तौर पर वे एनसीएलटी में चल रहे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

पीठ ने कहा, ‘हम ऐसे मामले में कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं जिस पर अभी एनसीएलटी को फैसला लेना है। हम एनसीएलटी के कार्य की जगह नहीं ले सकते हैं।’

सूत्रों ने बताया कि इस स्पष्टीकरण के बाद भी निवेशकों के वकीलों ने एनसीएलएटी पर दबाव डाला कि वह एनसीएलटी को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दें। इस पर पीठ ने सख्ती के साथ कहा, ‘आप अपीली क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आप एनसीएलटी द्वारा जारी किसी भी आदेश पर हमारे पास नहीं आ सकते। हम तब ही शामिल होंगे जब किसी महत्त्वपूर्ण अधिकार का उल्लंघन किया गया हो।’

एक बार तो पीठ ने निवेशकों के वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, ‘अगर आप अदालत की सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें कुछ आदेश पारित करने होंगे।’

बैजूस (Byju’s) के वकील ने बताया कि निवेशकों ने बैजूस द्वारा अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर औपचारिक तौर पर कोई आवेदन और हलफनामा तक भी दायर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों ने उचित प्रक्रिया की पूरी तरह उपेक्षा की।

वकील के मुताबिक, ‘उन्होंने एनसीएलटी में अवमानना के लिए याचिका भी दायर नहीं की है फिर भी उनका तर्क है कि एनसीएलएटी को इस मसले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अदालत ने भी यह माना कि निवेशकों की याचिका अधूरी थी और इसमें जरूरी रिकॉर्डों का अभाव था।’

पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘अगर आप पूरे रिकॉर्ड के साथ नहीं आएंगे तो हम आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं।’ अंत में अदालत ने कहा कि निवेशकों की अपील सुनवाई के योग्य नहीं थी।

First Published - June 6, 2024 | 10:05 PM IST

संबंधित पोस्ट