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SC ने डैनी गायकवाड़ को 600 करोड़ जमा करने के लिए 13 फरवरी तक का समय दिया

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी खरीदने की प्रतिस्पर्धी पेशकश के लिए गायकवाड़ को मिली एक और दिन की मोहलत

Last Updated- February 12, 2025 | 11:24 PM IST
Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अमेरिकी निवेशक दिग्विजय ‘डैनी’ गायकवाड़ को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धी पेशकश हेतु 600 करोड़ रुपये जमा करने के लिए 13 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है।

गायकवाड़ को सर्वोच्च न्यायालय ने 600 करोड़ रुपये जमा करने के लिए एक और दिन का समय दिया है। उनका दावा किया था कि उन्होंने रकम जमा करने के कई प्रयास किए थे। लेकिन आरबीआई की मंजूरी के बिना वह ऐसा नहीं कर सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त राशि जमा करने की समय-सीमा में संशोधन के अलावा

7 फरवरी के आदेश से संबंधित अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी। 7 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने आरईएल में अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए बर्मन परिवार की खुली पेशकश का समय पांच दिन तक बढ़ा दिया था। तब न्यायालय ने गायकवाड़ से 12 फरवरी को या उससे पहले 600 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था।

First Published - February 12, 2025 | 11:23 PM IST

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