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बैंक धोखाधड़ी मामले में अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगा बोर्ड, पूर्व CVC पटेल की अध्यक्षता में समिति गठित

CVC के आदेश में कहा गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा और यह कार्यकाल 21 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा

Last Updated- August 21, 2023 | 7:45 PM IST
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के बदलते आयाम, Banking Credit: Changing Dimensions of the Indian Banking Sector

पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) सुरेश एन. पटेल को बैंक धोखाधड़ी के मामलों में शीर्ष अधिकारियों की भूमिका जांचने के लिए गठित सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।

आदेश के मुताबिक, पूर्व सैनिकों के विभाग के पूर्व सचिव रविकांत, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक रजनीकांत मिश्रा, एक्जिम बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) डेविड रसक्विन्हा और इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व MD एवं पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पार्थ प्रतीम सेनगुप्ता को बतौर सदस्य बोर्ड में शामिल किया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा और यह कार्यकाल 21 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा।

आदेश के मुताबिक, ‘बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड’ (ABBFF) तीन करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी होने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कपंनियों और निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के सभी स्तर के अधिकारियों तथा पूर्णकालिक निदेशकों (पूर्व अधिकारियों और पूर्व पूर्णकालिक निदेशकों सहित) की भूमिका की जांच करेगा।

आदेश के मुताबिक केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) किसी भी मामले को या तकनीकी मामलों को सलाह के लिए बोर्ड के पास भेज सकती है। इसमें कहा गया कि बोर्ड फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नीति बनाने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी राय दे सकता है।

First Published - August 21, 2023 | 7:45 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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