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RBI का बड़ा कदम: बैंकिंग शिकायतों के लिए बनेगा CRPC, जारी किए नए लोकपाल नियम

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रिजर्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होंगी जबकि ईमेल या डाक से प्राप्त शिकायतों केंद्रीयकृत रूप से सीआरपीसी दर्ज करेगा

Last Updated- January 16, 2026 | 10:26 PM IST
RBI Policy Meeting
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एकीकृत लोकपाल योजना के संशोधित उपबंधों के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) और कागज के फॉर्म पर प्राप्त शिकायतों की शुरुआती जांच करने के लिए सेंट्रलाइज्ड रिसीट ऐंड प्रोसेसिंग सेंटर (सीआरपीसी) की स्थापना करेगा। यह जानकारी रिजर्व बैंक ने एकीकृत लोकपाल योजना के संशोधित मानदंडों को जारी करने के दौरान दी। 

इन मानदंडों के अनुसार, ‘रिजर्व बैंक का लोकपाल/उपलोकपाल शिकायतों पर विचार करते समय प्रासंगिक बैंकिंग कानून व व्यवहार के सिद्धांतों के साथ रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी निर्देशों, अनुदेशों, दिशानिर्देश व विनियमन जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखेंगे।’ यह योजना 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। 

रिजर्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होंगी जबकि ईमेल या डाक से प्राप्त शिकायतों केंद्रीयकृत रूप से सीआरपीसी दर्ज करेगा। 

रिजर्व बैंक ने कहा, ‘एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य इस योजना के तहत आने वाली विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए लागत प्रभावी, त्वरित, गैर-विरोधी वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है।”

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इसके अलावा रिजर्व बैंक के लोकपाल के समक्ष आने वाली शिकायतों के संबंध में राशि की कोई सीमा नहीं है। इस मामले में रिजर्व बैंक का लोकपाल/रिजर्व बैंक का उपलोकपाल समझौता करा सकता है या आदेश जारी कर सकता है। 

इसमें कहा गया है, ‘हालांकि, शिकायतकर्ता से होने वाले किसी नुकसान की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास 30 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की शक्ति होगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक के लोकपाल के के पास शिकायतकर्ता के समय की हानि, किए गए खर्चों, उत्पीड़न/मानसिक पीड़ा, यदि कोई हो तो उसके लिए 3 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की भी शक्ति होगी।

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First Published - January 16, 2026 | 10:26 PM IST

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