केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापन देने के लिए कोचिंग संस्थान ‘शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी’ पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी निकाय ने रविवार को यह जानकारी दी।
सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग संस्थान ने अपने विज्ञापनों में उन विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, जिनके बारे में उसने दावा किया था कि उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) उत्तीर्ण की है।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि संस्थान के विज्ञापनों में दावा किया गया था कि यूपीएससी सीएसई 2023 में ‘‘शीर्ष 100 में 13 छात्र, शीर्ष 200 में 28 छात्र और शीर्ष 300 में 39 छात्र’’ और सफल उम्मीदवारों के नाम एवं तस्वीर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे।
संस्थान ने अपने विज्ञापनों और लेटरहेड में ‘शुभ्रा रंजन आईएएस’ और ‘शुभ्रा रंजन आईएएस के छात्र’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे यह भ्रामक धारणा बनी कि शुभ्रा रंजन एक आईएएस अधिकारी हैं/थीं। उपभोक्ता नियामक ने कहा कि विज्ञापनों में ‘‘जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर’’ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।