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Delhi Govt vs Centre: चुनी हुई सरकार ही ‘दिल्ली की बॉस’, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट

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Last Updated- May 11, 2023 | 12:37 PM IST
Delhi CM Arvind Kejriwal

दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार में विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकारों के बीच सेवा विवाद के मामले में सर्वसम्मति से फैसला दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए SC ने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं है कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। टॉप कोर्ट ने इस दौरान कहा कि पांच सेवाओं को लेकर दिल्ली सरकार के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।

न्यायालय ने कहा कि दिल्ली देश में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘यूनिक’ चरित्र है और उसके पास सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

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First Published - May 11, 2023 | 12:30 PM IST

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