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करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, पिता संजय कपूर की संपत्ति पर लगी रोक

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दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनकी पत्नी प्रिया सचदेव को संपत्तियों में तीसरा पक्ष बनाने से रोका

Last Updated- April 30, 2026 | 11:05 PM IST
Delhi High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने करिश्मा कपूर के बच्चों को आज अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर को दिवंगत उद्योगपति और उनके पिता संजय कपूर की संपत्ति के प्रबंधन या उनकी संपत्तियों में किसी तीसरे पक्ष के हित बनाने से रोक दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि बच्चों और संजय कपूर की मां रानी कपूर ने वसीयत के असली होने पर जो शक जताया है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर आती है।

यह देखते हुए कि इस मसले पर पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता होगी, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस बीच संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए। न्यायालय ने कहा कि संपत्तियां खुर्द-बुर्द नहीं होनी चाहिए। संपत्तियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। 

न्यायालय ने प्रिया कपूर पर संजय कपूर की भारतीय कंपनियों में शेयरधारिता में बदलाव करने सहित संपत्तियों को हस्तांतरित करने, बेचने या गिरवी रखने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘मैंने उन्हें भविष्य निधि की राशि निकालने से रोका है, जिस पर सहमति हो गई थी। मैंने व्यक्तिगत वस्तुओं, कलाकृतियों आदि को हस्तांतरित करने से भी रोका है, इस पर भी सहमति हुई थी।’

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First Published - April 30, 2026 | 10:18 PM IST

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