facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

ITR Filing: टैक्स रिटर्न देर से दाखिल करना पड़ा महंगा, दो ज्वेलरी फर्म के निदेशकों को 6 माह की सजा

बता दें कि यह पूरा मामला 2018 में शुरू हुआ, जब आईटी विभाग ने करों का भुगतान करने में विफल रहने पर निदेशकों को कारण बताओ नोटिस भेजा।

Last Updated- June 12, 2023 | 5:07 PM IST
Jail

दो अलग-अलग ज्वेलरी फर्म के दो निदेशकों को समय पर आयकर फाइलिंग जमा नहीं करने पर 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मुंबई की स्थानीय अदालत ने देरी से टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दो मामले में झावेरी बाजार स्थित दो ज्वेलरी फर्म के निदेशकों को सजा सुनाई है।

सलोनी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र जैन और येलो ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक किरण जैन को समय पर ITR दाखिल नहीं करने और लगभग 4.50 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर सजा सुनाई गई है।

आयकर विभाग ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, येलो ज्वैलर्स को एसेसमेंट ईयर 2014-15 में 1.53 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इस हिसाब से कंपनी को 52.77 लाख रुपये का टैक्स चुकाना था। वहीं, सलोनी ज्वैलर्स को 10.75 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस आधार पर 3.91 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाना था, जो दोनों कंपनी ने नहीं किया।

बता दें कि यह पूरा मामला 2018 में शुरू हुआ, जब आईटी विभाग ने करों का भुगतान करने में विफल रहने पर निदेशकों को कारण बताओ नोटिस भेजा। अदालत में गवाही देने वाली किरण जैन के अनुसार, प्रासंगिक वर्ष में कंपनी का लाभ कम हो गया था, जिसने उन्हें कठिन वित्तीय स्थिति में डाल दिया और उन्हें संबंधित वर्ष के लिए रिपोर्ट दर्ज करने और आयकर का भुगतान करने से रोक दिया।

First Published - June 12, 2023 | 4:49 PM IST

संबंधित पोस्ट