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Liquor Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में केजरीवाल की सुरक्षा की याचिका खारिज की

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दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।

Last Updated- March 21, 2024 | 6:32 PM IST
File Photo: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal

आज दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केजरीवाल की नई याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 22 अप्रैल के लिए निर्धारित की।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और इस स्टेज पर सुरक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ अपनी याचिका के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी। यह समन दिल्ली शराब नीति मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

आप प्रमुख ने ईडी के नौवें समन के खिलाफ याचिका दायर की। आज उनके वकील ने हाई कोर्ट से जारी समन को टालने का अनुरोध किया। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, “समय समाप्त हो गया है। वह उपस्थित नहीं हुए हैं।” केजरीवाल ने लगातार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, उन्होंने दावा किया कि एजेंसी के समन अवैध हैं।

दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। केजरीवाल का नाम ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों में कई बार सामने आया है। एजेंसी का आरोप है कि अन्य आरोपियों ने उत्पाद शुल्क नीति बनाने के लिए केजरीवाल से बातचीत की। उन्होंने कथित तौर पर आप को दी गई रिश्वत के बदले में अनुचित लाभ प्राप्त किया।

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First Published - March 21, 2024 | 6:32 PM IST

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