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माओवादी लिंक मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा बरी, उम्रकैद की सजा रद्द

जीएन साईबाबा और उनके सह-आरोपियों को 2014 में माओवादी गुटों से जुड़े होने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 

Last Updated- March 05, 2024 | 11:33 AM IST
Bombay HC

माओवादी लिंक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानी 5 मार्च को अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस विनय जोशी और वाल्मिकी एसए मेनेजेस ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी कर दिया है। इसी के साथ ही  उनकी उम्रकैद की सजा को भी रद्द कर दिया है।

आज बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत माओवादी समूहों के साथ संबंध का आरोप लगाने वाले एक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य की सजा को पलट दिया है।

बता दें जीएन साईबाबा और उनके सह-आरोपियों को 2014 में माओवादी गुटों से जुड़े होने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कौन हैं जीएन साईं बाबा

जीएन साईबाबा दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक थे, जब तक कि जिस कॉलेज, राम लाल आनंद कॉलेज, में उन्होंने काम किया, उसने पिछले साल अपनी सेवाएं समाप्त नहीं कर दीं।

वह 2003 में कॉलेज में शामिल हुए थे और अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर थे। माओवादी संबंधों के संदेह में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें 2014 में निलंबित कर दिया गया था।

2014 में उनके निलंबन के बाद से, उनके परिवार को उनके पद के लिए केवल आधा वेतन मिला। अंततः 31 मार्च, 2021 को कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी सेवाओं को “तत्काल प्रभाव से” समाप्त करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मार्च 2017 में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक सत्र अदालत ने उन्हें और एक पत्रकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र सहित अन्य को कथित माओवादी संबंधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया था।

First Published - March 5, 2024 | 11:33 AM IST

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