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गुप्त रूप से धन देने के संबंध में ट्रंप के खिलाफ मामले की सुनवाई रोकने का अनुरोध अस्वीकार

ट्रंप के पॉर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थीं और आरोप है कि उन्होंने इसे छिपाने के लिए स्टॉर्मी को एक लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था।

Last Updated- April 20, 2024 | 11:05 AM IST
File Photo: Former US President Donald Trump

न्यूयॉर्क की एक अपीली अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पॉर्न स्टार को गुप्त रूप से धन देने संबंधी मामले की सुनवाई रोके जाने की आखिरी समय में की गई कोशिश को शुक्रवार को खारिज कर दिया। ट्रंप ने जूरी के चयन में अनुचित जल्दबाजी की बचाव पक्ष की शिकायतों के मद्देनजर यह अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति मार्शा माइकल ने संक्षिप्त सुनवाई के कुछ ही मिनट बाद फैसला सुनाया।

सुनवाई रोके जाने के अनुरोध पर मध्य-स्तरीय अपीली अदालत में दलीलें उस समय पेश की गई जब कुछ ही घंटों पहले इस मामले की सुनवाई के लिए जूरी चयन प्रक्रिया पूरी हुई थी।

अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में सोमवार से बहस शुरू हो सकेगी। ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को धन दिए जाने का यह मामला 2016 का है। उस समय ट्रंप के पॉर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थीं और आरोप है कि उन्होंने इसे छिपाने के लिए स्टॉर्मी को एक लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था।

पूर्व राष्ट्रपति की कंपनी ने यह धन उनके वकील माइकल कोहेन को दिया था जिन्होंने ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को इसका भुगतान किया। इस मुकदमे में ऐसे समय सुनवाई हो रही है जब ट्रंप इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं।

First Published - April 20, 2024 | 11:05 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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