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अमेरिका ने दी भारतीयों को चेतावनी: वीजा नियम तोड़ने वालो पर होगी कार्रवाई, अगली बार एंट्री नहीं

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अवैध प्रवेश पर अमेरिका की चेतावनी: 1,000 से ज़्यादा भारतीय डिपोर्ट, वीज़ा बैन और जेल का खतरा।

Last Updated- June 25, 2025 | 2:08 PM IST
US Immigration Crackdown
Representative Image

अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं या वीज़ा का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें हिरासत, देश से निकाले जाने और भविष्य में वीज़ा न मिलने जैसी गंभीर सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है।

25 जून 2025 को अमेरिका के भारत स्थित दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया, “अमेरिका ने इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से निकाला जा रहा है। गैरकानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा, उन्हें देश से निकाला जाएगा और भविष्य में वीज़ा के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।”

बयान में आगे कहा गया, “अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करता है, तो उसे जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। ऐसी महंगी और खतरनाक यात्रा का अंजाम या तो जेल होता है या फिर अपने देश वापसी – वो भी रिकॉर्ड पर स्थायी दाग के साथ।”

यह बयान अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा किया है। दूतावास ने इस महीने पहले भी कई बार वीज़ा दुरुपयोग और गैरकानूनी इमिग्रेशन को लेकर सख्त रुख जताया है।

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न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय युवक की जबरन वापसी का वीडियो वायरल, अमेरिका में रह रहे भारतीयों में नाराजगी

हाल ही में अमेरिका के न्यूआर्क एयरपोर्ट से एक भारतीय युवक को जबरन भारत भेजे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। यह मामला जून महीने का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिका के सुरक्षा अधिकारी युवक को हथकड़ी पहनाकर ज़मीन पर दबोचे हुए हैं। युवक हरियाणा का रहने वाला बताया गया है।

यह वीडियो भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने इसे “एक मानवीय त्रासदी” बताया और इस कार्रवाई पर नाराज़गी जाहिर की। वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक, युवक के पास वैध वीजा नहीं था और उसने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश किया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे भारत वापस भेजा जा रहा था।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि युवक का व्यवहार यात्रा के दौरान ठीक नहीं था, जिसके चलते उसे मेडिकल निगरानी में भेजना पड़ा। घटना की जानकारी भारतीय अधिकारियों को भी दे दी गई थी।

अमेरिका वीजा के लिए आवेदन करने वालों के लिए अहम सलाह

अमेरिका में पढ़ाई या विज़िट पर जाने की योजना बना रहे लोगों को अब वीजा आवेदन के दौरान सोशल मीडिया से जुड़ी सतर्कता बरतनी होगी। अमेरिकी दूतावास ने 24 जून को एक सलाह जारी कर कहा है कि जो लोग F, M या J श्रेणी के वीजा (स्टूडेंट और विज़िटर वीजा) के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स ‘पब्लिक’ रखें, ताकि वीजा प्रक्रिया में जांच आसानी से हो सके।

दरअसल, 2019 से अमेरिका ने वीजा फॉर्म में सोशल मीडिया आईडी या यूज़रनेम देना अनिवार्य कर रखा है, जिससे आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की जा सके।

इससे कुछ दिन पहले, 19 जून को भी दूतावास ने यह याद दिलाया था कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेष सुविधा है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के कानून का उल्लंघन करता है—जैसे नशे का सेवन या अनुशासनहीन आचरण—तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है।

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अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वालों और मदद करने वालों पर सख्ती

अमेरिकी सरकार अब अवैध तरीके से अमेरिका जाने वालों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने लॉस एंजेलिस जैसे शहरों में सख्त कदम उठाए हैं।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने 16 जून को एक बयान में कहा कि जो लोग कानूनी तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो अवैध और बड़े पैमाने पर आव्रजन में मदद करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दूतावास ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका ने ऐसे विदेशी सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए हैं, जो अवैध आव्रजन को बढ़ावा देते हैं या उसमें सहायता करते हैं।

प्यू रिसर्च के 2022 के अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में करीब 6.75 लाख भारतीय बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक 1,080 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है।

अमेरिकी दूतावास बार-बार लोगों को चेतावनी दे चुका है कि वे अनधिकृत एजेंटों पर भरोसा न करें और खतरनाक सीमाओं से अमेरिका में घुसने की कोशिश न करें।

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First Published - June 25, 2025 | 2:08 PM IST

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