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टैक्सपेयर्स ध्यान दें! एडवांस टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका, देर की तो लगेगा भारी जुर्माना

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Advance Tax की तीसरी किस्त जमा करने की आज आखिरी तारीख है, समय पर भुगतान न करने पर टैक्सपेयर्स को ब्याज देना पड़ सकता है।

Last Updated- December 15, 2025 | 12:38 PM IST
Advance Tax
Representative Image

Advance Tax Deadline Today: जिन लोगों की एक वित्त वर्ष में नेट टैक्स लायबिलिटी (Net Tax Liability) 10,000 रुपये से ज्यादा है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। अक्सर कई टैक्सपेयर्स यह नहीं समझ पाते कि उन्हें एडवांस टैक्स देना है या नहीं। खासकर सैलरी पाने वाले लोग यह मान लेते हैं कि चूंकि उनकी सैलरी से TDS कट रहा है, इसलिए अलग से कुछ भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सोच आगे चलकर ब्याज और पेनाल्टी की वजह बन सकती है।

एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की आज यानी 15 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को अपनी कुल आय और टैक्स देनदारी का दोबारा आकलन कर लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की चूक न हो।

Advance Tax कैसे और कब जमा होता है

एडवांस टैक्स पूरे साल में चार किस्तों में जमा किया जाता है-

  • पहली किस्त: 15 जून
  • दूसरी किस्त: 15 सितंबर
  • तीसरी किस्त: 15 दिसंबर
  • चौथी और आखिरी किस्त: 15 मार्च

नियमों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की अनुमानित आय पर बनने वाले कुल टैक्स का 75 प्रतिशत हिस्सा 15 दिसंबर तक जमा होना चाहिए। तय रकम समय पर न भरने पर हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।

कब जरूरी होता है एडवांस टैक्स देना?

अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी से TDS घटाने के बाद भी 10,000 रुपये से ज्यादा टैक्स बचता है, तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा।

सरल शब्दों में: कुल टैक्स – TDS = नेट टैक्स लायबिलिटी

किन लोगों को नहीं देना होता Advance tax?

  • 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है।
  • ऐसे सैलरीड कर्मचारी, जिनका पूरा टैक्स TDS के जरिए पहले ही कट चुका है।
  • प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स, जिन्हें पूरा एडवांस टैक्स सिर्फ एक किस्त में 15 मार्च तक जमा करना होता है।

कैसे जांचें कि आपको Advance Tax देना है या नहीं

  1. पहले अपनी साल भर की कुल आय जोड़ें।
  2. टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स निकालें।
  3. Form 26AS या AIS में दिख रहे TDS को घटाएं।
  4. जो टैक्स बचता है, वही एडवांस टैक्स होता है।

अगर यह रकम 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। टैक्स से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें।

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First Published - December 15, 2025 | 12:38 PM IST

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