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Tax Audit Deadline Extension: CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

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CBDT द्वारा टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग और CA अपील को देखते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई है

Last Updated- September 26, 2025 | 3:31 PM IST
ITR Refund
प्रतीकात्मक तस्वीर

Tax Audit Report AY 2025-26: केंद्र सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर की बजाय 31 अक्टूबर, 2025 तक जमा की जा सकती है। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने लिया है। 

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल संगठनों ने CBDT से समय बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में दिक्कत हो रही है। कुछ मामले तो हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए CBDT ने यह कदम उठाया। 

Also Read: ITR फाइल करने में दिक्कत आ रही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समझाया स्टेप-बाय-स्टेप आसान प्रोसेस

CBDT की ओर से जया चौधरी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (ITA) ने बताया, “टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग और कोर्ट में उनकी अपील को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।” 

पोर्टल पर कोई दिक्कत नहीं: CBDT

CBDT ने कहा कि इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह ठीक काम कर रहा है। 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा हो चुके हैं। फिर भी, प्रोफेशनल्स की परेशानियों को ध्यान में रखकर समय सीमा बढ़ाई गई है। 

CBDT जल्द ही इस बारे में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। यह छूट उन लोगों पर लागू होगी जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (1) के एक्सप्लनेशन 2 के क्लॉज (A) के तहत आते हैं।

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First Published - September 25, 2025 | 4:21 PM IST

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