facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

GST: मूवी देखने जा रहे हैं? भूलकर भी न लें टिकट के साथ फूड-ड्रिंक का कॉम्बो, वरना होगा घाटा

भले ही सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले फूड और बेवरिज की दर घटाकर 5% कर दी गई है, मूवी टिकटों पर अभी भी 18% टैक्स लगाया जा रहा है।

Last Updated- July 25, 2023 | 4:43 PM IST
Movie tickets
Shutterstock

अगर आप किसी फिल्म के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो कॉम्बो पैक न खरीदें, जिसमें फिल्म टिकट के साथ फूड और ड्रिंक भी मिलती है। क्योंकि कम GST का बेनिफिट तभी मिलेगा जब दोनों के लिए अलग-अलग पेमेंट किया जाएगा।

CNK के पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग ने कहा, आपको मूवी थियेटर में कॉम्बो पैक खरीदने से बचना चाहिए, उसकी वजह कंपोजिट सप्लाई है। आसान शब्दों में कंपोजिट सप्लाई का मतलब है प्रोडक्ट और सर्विस को एक साथ पैकेज के तौर पर बेचा जाना। चूंकि यहां कई प्रोडक्ट या सर्विस होती हैं, इसलिए उन पर अलग-अलग दरों पर टैक्स लगता है।

उदाहरण के तौर पर जब एसी के साथ इंस्टॉलेशन सर्विस आप लेते हैं, तो उस पर एसी की कीमत का ही टैक्स लगेगा। कंपोजिट सप्लाई में दोनों प्रोडक्ट पर बराबर टैक्स ही लगता है, भले ही दूसरे प्रोडक्ट का टैक्स कम ही क्यों न हो।

ऐसे में, भले ही सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले फूड और बेवरिज की दर घटाकर 5% कर दी गई है, मूवी टिकटों पर अभी भी 18% टैक्स लगाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर फूड और बेवरिज को टिकटों के साथ कॉम्बो के रूप में खरीदा जाता है, तो उन पर भी टिकटों की दर से ही टैक्स लगेगा, जो कि 18 प्रतिशत है। तब आपको 5% वाली छूट नहीं मिलेगी।

सरमैक कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और प्रधान वकील राज कुमार फिलिप्स ने कहा, “GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सिनेमा हॉल में मूवी टिकटों से अलग बेचे जाने वाले फूड और बेवरिज (एफएंडबी) को ‘रेस्तरां सर्विस’ माना जाएगा और उन पर 5% का GST रेट लागू होगा। हालांकि, अगर F&B को मूवी टिकट के साथ कॉम्बो के रूप में बेचा जाता है, तो उन पर मूवी टिकट के रेट पर GST लगाया जाएगा, जो कि मूवी टिकट की कैटेगिरी के आधार पर 18% या 12% है।

फिलिप्स ने इसे एक उदाहरण के जरिए समझाया:

जब मूवी टिकट और F&B को कॉम्बो के तौर पर खरीदा जाता है

Bought together

जब मूवी टिकट और F&Bs को अलग-अलग खरीदा जाता है

seperate
बहरहाल, जब अलग-अलग खरीदारी की जाती है, तो 195 रुपये की सेविंग होती है।

 

First Published - July 25, 2023 | 4:43 PM IST

संबंधित पोस्ट