इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा शुरू कर दी। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, “AY 2026-27 के लिए ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।”
ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) द्वारा भरा जाता है, जिनकी आय कारोबार या पेशे से नहीं होती, लेकिन उन्हें कैपिटल गेन से आय प्राप्त होती है।
इससे पहले 15 मई को विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा शुरू की थी, जिनका उपयोग छोटे और मध्यम करदाता करते हैं।
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वित्त वर्ष 2025-26 में अर्जित आय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले ये फॉर्म 30 मार्च को नोटिफाई किए गए थे। अब ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू होने के बाद टैक्सपेयर्स अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जबकि ITR-4 दाखिल करने वाले नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है।
(PTI इनपुट के साथ)