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ITR Filing: 15 सितंबर तक भरना है इनकम टैक्स रिटर्न, डेडलाइन मिस की तो लगेगा भारी जुर्माना

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ITR Filing 2025: इस साल सरकार ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, ताकि टैक्सपेयर्स बिना पेनाल्टी के समय पर रिटर्न भर सकें।

Last Updated- September 13, 2025 | 3:05 PM IST
ITR Form
Representative Image

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए सरकार ने इस साल राहत दी है। आमतौर पर ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार ITR फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी में बदलाव के कारण टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय दिया गया है। अब ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। यह सुविधा केवल नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए है।

किन्हें मिलेगा फायदा?

यह बढ़ी हुई डेडलाइन नौकरीपेशा और पेंशनधारी लोगों, HUFs (हिंदू अविभाजित परिवार), सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अन्य सोर्स से कमाने वालों को मिलेगी। इसके अलावा छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल्स, जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम (44AD, 44ADA, 44AE) चुनते हैं और जिनका टर्नओवर ऑडिट लिमिट से कम है, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

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एक्सपर्ट की सलाह

Moneyfront के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गांग के अनुसार, ITR फाइल करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, सही टैक्स रीजीम का चुनाव करें क्योंकि डिफॉल्ट विकल्प नया टैक्स रीजीम है। दूसरी बात, पर्सनल और बैंक डिटेल्स को ध्यान से चेक करें, ताकि रिफंड की प्रोसेसिंग में कोई समस्या न हो। तीसरा, ITR फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें, वरना आपकी फाइलिंग अमान्य मानी जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर अभी तक कोई नया सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। इसलिए समय पर रिटर्न भरना ही सबसे सही विकल्प है, जिससे लेट फीस और ब्याज से बचा जा सके।

ITR फाइल करने का आसान तरीका

ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद PAN या आधार और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करें। e-File सेक्शन में जाकर “Income Tax Return” चुनें और असेसमेंट ईयर AY 2025-26 सिलेक्ट करें। सही ITR फॉर्म भरें, सैलरी, TDS और बैंक इंटरेस्ट जैसे ऑटो-फिल्ड डेटा को चेक करें और बाकी इनकम व डिडक्शन जोड़कर सबमिट करें।

लेट फाइलिंग पर पेनाल्टी

डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर पेनाल्टी लगती है। आमतौर पर यह ₹5,000 होती है, जबकि अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है तो लेट फीस केवल ₹1,000 लगेगी। इसके अलावा बकाया टैक्स पर 1% मासिक ब्याज भी देना पड़ सकता है, जो लेट फीस से अलग है।

लगातार बढ़ रही है ITR फाइलिंग

सीबीडीटी (CBDT) के आंकड़े बताते हैं कि हर साल ITR फाइलिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है। असेसमेंट ईयर 2024-25 में 7.28 करोड़ ITR फाइल हुए, जबकि पिछले साल यह संख्या 6.77 करोड़ थी। यानी इसमें करीब 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। यह दर्शाता है कि टैक्सपेयर्स की संख्या और टैक्स कंप्लायंस लगातार बढ़ रहा है।

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First Published - September 13, 2025 | 3:05 PM IST

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